रुस्तम-ए-हिन्द Rustam-E-Hind

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गुरुवार, 17 नवंबर 2022

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न्याय सबके लिए
एक खोखला नारा ना बन जाये।
अभी ही हाल ही में चावला रेप कांड में दोषियों को बारी कर दिया गया।
बेकसूर सिख बंदी ३० वर्षों से विभिन्न जेलों में सज़ा काट रहे हैं।
बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम पेरोल पर जसे बाहर है।
पीलीभीत उत्तर प्रदेश में ५ सिख किसानों को जीप के नीचे रोंद कर हत्या करने वाला जेल से बाहर है।
राजीव गाँधी के 4 हत्यारों को बारी किया गया है।
इस तरह के हजारों मामले होंगे जहाँ जनता को न्याय मिलने में न्याय पालिका से कहीं ना कहीं गलती हुई है।
न्यायमूर्ति भी जनता के टेक्स से ही सभी ऐशो आराम भोगते हैं।
सविधान के अनुसार सभी न्यायमूर्तियों की ज़वाबदेही भी शपथ लेने के अनुसार जनता के प्रति ही होती है।
लेकिन जनता को न्यायमूर्ति के सामने अपनी बात रखने का अधिकार न्यायमूर्ति नहीं देते।
न्यायालय का स्टाफ और न्यायमूर्ति पब्लिक को पूरी तरह से डरा कर रखते हैं।
जैसे ही पब्लिक ने अपना पक्ष रखने का प्रयास किया न्यायमूर्ति उठ कर चल देते हैं।
ये भारत की आज़ाद जनता के साथ न्यायपालिका का खुला भेदभाव पूर्ण अत्याचार है।
कहने को "न्याय सबके लिए" एक खोखला नारा मात्र रह गया है।
ऐसा ही एक मामला द्वारिका के न्यायमूर्ति श्री नितीश गोयल की कोर्ट में देखने को मिला।
भुक्त भोगी ५७ वर्ष के बीमार नागरिक चरणजीत सिंह अपनी बात केने की कोशिश करते रहे लेकिन द्वारिका के न्यायमूर्ति श्री नितीश गोयल चरणजीत सिंह की बात सुने बगैर अपने केबिन में चले गए।
जबकि चरणजीत सिंह के खिलाफ और उनकी पत्नी सतविंदर कौर के खिलाफ जो केस बनाया गया है वह विवादित है।
चरणजीत सिंह अपने केस की पैरवी खुद करना चाहते हैं। 
इस बात से भी न्यायमूर्ति श्री नितीश गोयल को आपत्ति है।
न्यायमूर्ति श्री नितीश गोयल
एम् एम् एलडी विकास पूरी थाना द्वारिका कोर्ट
पुब्लिक की बात नहीं सुनते।
जबकि अभी वह ट्रेनिंग में हैं।
ट्रेनिंग में उनका व्यवहार न्यायमूर्ति जैसा नहीं बल्कि एक हिटलर जैसा है।
वरिश्ठ नागरिक हो या वयस्क !
पीड़ित हो या अपराधी !
सभी के साथ उनका व्यवहार असहनीय है।
(न्यायमूर्ति श्री नितीश गोयल एम् एम् एलडी विकास पूरी थाना द्वारिका कोर्ट)
को न्यायमूर्ति ना ही बनाया जाये।
क्योंकि सभी न्यायमूर्ति भी हैं तो जनसेवक ही।
यदि जनता जन सेवक से भी न्याय ना प्राप्त कर पाए तो जनता कहाँ जाये।
इस लिए सभी न्यायमूर्तियों को सबसे पहले जनता के प्रति निष्पक्ष दलीले सुनकर न्याय देना चाइये।
और अगर न्यायमूर्ति दलीलें सुनना जनता पर एहसान समझे।
ऐसे किसी भी व्यक्ति को न्यायमूर्ति की उच्च कुर्सी पर नहीं बैठना चाहिए।
और किसी भी केस को लेने से पहले अपराध रिकार्ड से जानकारी लेकर पीड़ित और शिकायत कर्ता की पिछली जिंदगी का भी ब्यौरा देखना चाहिए।
जिससे झूठे और धोखा दने वाले शिकायतकर्ताओं के मामलों का न्यायालयों को सज्ञान हो जाएगा और न्यायलय का कीमती समय भी बचेगा।
और जिरह से पहले ही न्यायमूर्तियों को वादी और प्रतिवादी सही जानकारी मिल जाएगी।
और देश के सच्चे और ईमानदार देशभक्त नागरिकों की स्वतः ही पहचान हो जाएगी।
और न्यायालयों का समस्य और देश के नागरिकों के टेक्स का पैसा भी बचेगा। 
और उचित वादी प्रतिवादी को उचित न्याय प्राप्त हो सकेगा।
लेखक सरदार चरणजीत सिंह
9213247209






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